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दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, पुलिस पर हमले के आरोपी को सात की कैद

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गोंडा। अदालत ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस पार्टी पर हमले के आरोपी को अदालत ने सात साल के कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 8 साल की बालिका से 12 अगस्त 2020 को समीर उर्फ गिच्ची पुत्र नसीर निवासी महारानीगंज कोतवाली नगर ने दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त समीर को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था। उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व कोतवाली नगर के पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद प्रभावी पैरवी पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त समीर को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त मुख्तार अहमद उर्फ मंगरे पुत्र युनुस निवासी रामपुर टेंगरहा थाना तरबगंज ने 10 मई 2018 को चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। आरक्षी रमेश श्रीवास्तव व आरक्षी आदित्य पाल गोली लगने से घायल हो गए थे। स्वयं अभियुक्त भी पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही में गोली लगने से घायल हो गया था। उसे गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया गया। उसे जेल भेज दिया गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार रवि उपाध्याय की पैरवी पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने अभियुक्त मुख्तार अहमद को सात वर्ष के कारावास की सजा व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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