गोंडा। आयुक्त व अध्यक्ष संभागीय परिवहन प्राधिकरण देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयुक्त कार्यालय में हुई। इसमें आयुक्त ने मोटर नियमावली 1998 के नियम 1957 के अनुसार, प्राधिकरण में प्रतिनिधानित शक्तियों के अंतर्गत किए गए कार्यों के अवलोकन के उपरांत अनुमोदन पर विचार किया गया। इसके साथ ही टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रीन गैस सीएनजी का गोंडा में एक फिलिंग स्टेशन खुलने के पश्चात यात्री वाहनों के परमिट जारी करने व उनके प्रतिस्थापन पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा-72 के अंतर्गत मंझली गाड़ी के स्थाई परमिट स्वीकृत करने के संबंध में वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्टैज कैरिज परमिटों के हस्तांतरण पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड गैस की तरफ से अवगत कराया गया कि गोंडा में इस वित्तीय वर्ष में 6 सीएनजी फिलिंग सेंटर स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च 2021 तक गोंडा जिले की सभी चारों तहसील सीएनजी फिलिंग सेंटर से आच्छादित हो जाएंगी।
वर्तमान में जिले में एक सीएनजी फिलिंग सेंटर चालू है और दो फिलिंग सेंटर शीघ्र चालू होने की स्थिति में है। बैठक में अनुमन्य सीमा 3 माह से अधिक विलंब से स्टैज कैरिज परमिटों के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों, स्थाई स्टैज कैरिज परमिटों पर अनुमन्य समय के पश्चात विलंब से दूसरी बस प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तुत प्रावधानों तथा अंतर राष्ट्रीयकृत मार्ग में नये मार्गों को जोड़ने के प्रार्थना पत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में गोंडा के शहरी क्षेत्रों में टैम्पो-टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा के सीएनजी वाहनों को ही नया परमिट जारी करने तथा 6 माह के अंदर पेट्रोल-डीजल चलित वाहनों को सीएनजी वाहनों से प्रतिस्थापन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिलाधिकारी गोंडा डॉ. नितिन बंसल ने विचार-विमर्श के दौरान अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर उप परिवहन आयुक्त अनिल कुमार मिश्र, संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार व आरटीओ प्रवर्तन अजय यादव, आर एम प्रभाकर मिश्रा, परिवहन विभाग के अतुल कुमार मौर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।