करनैलगंज (गोंडा)। विवाहिता को फोन पर तलाक देने के मामले में पीड़िता के शौहर समेत चार पर दजेह उत्पीड़न व मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के बख्शी पुरवा भोंका निवासी मोहर्रम अली की बेटी शहर बानो ने तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह पांच नवंबर 2022 को गांव के ही रिजवान अहमद के साथ हुआ था। ससुराल के लोग अधिक दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। 9 जनवरी 2024 को सुबह रिजवान ने मुंबई से फोन पर उसे तलाक दे दिया। मना करने पर उसे मारा पीटा और सादे स्टांप पर अंगूठा लगवा लिया।
तलाक की सूचना मिलने पर पिता मोहर्रम अली को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़िता ने तंग आकर बीते बुधवार को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। कोतवाल हेमंत कुमार गौड़ ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर उसके शौहर रिजवान अहमद, वसी खान, शाहिद खान, सज्जन व फरजाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।