तरबगंज। हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को तरबगंज तहसीलदार के कोर्ट में सालों बाद किसी मामले की सुनवाई हो सकी। तहसीलदार आशुतोष पांडेय ने खतौनी नामांतरण के मामले में अदालत में दाखिल दो फाइलों में सुनवाई की व दूसरे दिन बुधवार 10 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्षों को उपस्थित होने के निर्देश दिए।
हरिवंशपुर के सुखदेव वर्ष 2017 व डिक्सिर की शिवानी 2019 में बैनामा कराने के बाद खतौनी में नामांतरण के लिए तहसील कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। सुखदेव ने संतराम से भूमि का बैनामा कराया था, जिसमें शांति देवी आदि ने आपत्ति दर्ज करा रखी थी। शिवानी ने शंकर से बैनामा कराया था, जिसमें गैसपता ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सालों के चक्कर काटने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों मामले की सुनवाई हो सकी। तहसीलदार आशुतोष पांडेय ने बताया कि नामांतरण आदेश के लिए दोनों मामलों में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा।