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पहले महिला का कराया गर्भपात, बाद में दे दिया तीन तलाक

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गोंडा। क्षेत्र के नगवा निवासिनी एक महिला ने अपने पति सहित नौ लोगों के विरुद्ध मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा सहित दहेज उत्पीड़न आदि धाराओं में केस दर्ज कराया है।
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अफसाना निवासिनी पटेल नगर निकट मंगलम गैस एजेंसी थाना कोतवाली नगर द्वारा दर्ज कराए केस के अनुसार उसका विवाह 4 नवंबर 2019 को सोनू पुत्र बेचन के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था।
उसके पिता ने हैसियत के अनुसार बेशकीमती दान-दहेज दिया था। विवाह के बाद ससुराल गई तो उसके पति व ससुरालीजन उससे दो लाख रुपये नगद व गोंडा शहर में एक प्लाट की मांग करने लगे।
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पिता के समझाने पर वह दोबारा ससुराल गई तो फिर मांग की जाने लगी। उसे मारना-पीटना व भूखा रखना शुरू किया गया। उसे उल्टी-बुखार के बहाने गर्भपात की दवा खिला दी गई। जिससे उसका 45 दिन का गर्भ गिर गया।
31 अगस्त की सुबह 7 बजे उसे मारपीट कर , कपड़ा, जेवर आदि छीन कर उसके पति अपने भाई शानू के साथ उसे व उसकी 11 माह की दुधमुंही बच्ची को बोलेरो पर बैठा कर लाए व नगवा मोड़ पर उसे तलाक, तलाक, तलाक कहकर चले गये।
पीड़िता ने एक सितंबर को अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराया। थाने पर व पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना दिया था। थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति सोनू,सास शहनाज, ननद रूबी, सूबी, साफिया, देवर शानू, मोनू, मुन्ना व ससुर बेचन निवासी गण पटेल नगर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला सुरक्षा, गर्भपात कराना सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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