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Gonda News: कोर्ट में झूठी गवाही पर महिला के खिलाफ चलेगा केस

Wed, 24 Sep 2025 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि झूठी गवाही देने पर वादी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
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इटियाथोक थाने के एक गांव की गीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि चार जून 2022 को रात डेढ़ बजे उसकी 15 साल की बेटी को गांव के रोहन, उनकी पत्नी, अनिरुद्ध व सीताराम ने बहलाकर सुरेश के साथ भेज दिया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। इसके बाद ग्राम रामनगर सरकांड निवासी राजकुमार सोनकर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। वादी मुकदमा न्यायालय में दिए गए बयान में आरोपों से मुकर गई। अदालत ने माना कि उसने जान बूझकर आरोपी को फंसाने के लिए झूठा केस दर्ज कराया और न्यायालय में झूठा बयान दिया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त राजकुमार सोनकर को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने झूठा साक्ष्य देने के मामले में वादिनी गीता देवी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण केस दर्ज करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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