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युवक के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

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गोंडा। मामूली बात में लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अम्बरीश यादव के अनुसार घटना की प्राथमिकी थाना नवाबगंज में ग्राम लौव्वा वीरपुर निवासी नरेंद्र मिश्र ने 23 जुलाई 2011 को अभिषेक पांडेय, राधेश्याम पांडेय और संदीप दूबे के खिलाफ दर्ज कराई थी। उसमें बताया गया था कि 23 जुलाई 2011 को नरेंद्र के बेटे अनिल और अशोक बाइक से नवाबगंज बाजार सामान खरीदने गए थे। रास्ते में गांव के ही अभिषेक की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। इस पर दोनों में कहासुनी हुई। बाद में दोनों भाई घर वापस लौट रहे थे। शोभापुर गांव के सामने आरोपियों ने लाइसेंसी रायफल से अनिल को गोली मार दी, जबकि अशोक को जमकर पीटा। बाद में अनिल ने दम तोड़ दिया। अदालत ने अभिषेक पांडेय, संदीप दूबे, राधेश्याम को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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