फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गाजीपुर में दुष्कर्मी को बीस साल का सश्रम कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

Wed, 10 Feb 2021 12:03 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय अजय श्रीवास्तव ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कड़ी कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, भांवरकोल थाना के एक गांव निवासी किशोरी 26 अप्रैल 2018 की दोपहर करीब एक बजे  खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में घात लगाए आरोपी संजय सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर दी। तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया। गवाहों घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें