गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अलख कुमार की अदालत ने मंगलवार को अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की वाराणसी, मुृहम्मदाबाद और शेरपुर स्थिति अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जो भी संपत्ति बनाई गई है उसे अर्जित करने का कोई स्त्रोत नहीं है।
अंगद राय पर गैंगस्टर एक्ट सहित 26 मुकदमें दर्ज हैं। पुलिस और एसपी की आख्या पर डीएम ने दिसंबर 2023 में कुर्की का आदेश पारित किया। पुलिस ने ग्राम डाफी वाराणसी में कुल 1.99 करोड़, ग्राम शेरपुर कला भांवरकोल मेंं पैतृक आबादी की भूमि पर निर्मित भवन (17.75 लाख ) और मौजा जगजीवनपुर तहसील मुहम्मदाबाद में इस पर अर्द्ध निर्मित भवन, जिसकी कीमत लगभग 2.16 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। डीएम के आदेश के खिलाफ अंगद राय की पत्नी सरिता राय ने विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर कोर्ट की अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने साक्ष्यों और दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही डीएम के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्रवाई को उचित ठहराया।