गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार सैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने सैदपुर कोतवाली में तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। अकेले का फायदा उठाकर याशीन अहमद उर्फ सोना ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालने की धमकी देने लगा। घटना से पुत्री काफी सहम गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना- अपना बयान दर्ज कराते हुए घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया है।