जमानिया। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने गुरुवार को सशर्त कुछ दुकानों को खोलने का आदेश दिया। उपजिलाधिकारी के जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान के सामने अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर-साबुन की उपलब्धता के साथ-साथ चूने से दो गज की दूरी पर गोला भी बनाया जाएगा। ग्राहक सहित दुकानदार मॉस्क लगाकर ही दुकान पर आएंगे।
आदेश के अनुसार, एक समय में अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर रह सकेंगे। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना अनिवार्य होगा, जिसे दुकानदार सामान देने से पूर्व सुनिश्चित करेगा। इस आदेश के उल्लंघन होने की दशा में संबंधित व्यक्ति और दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ दुकान को सील-जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक, सुबह सात से दस बजे तक सब्जी, दूध, किराना एवं जनरल स्टोर, फल, मेंस सैलून, ड्राई क्लीनिंग दुकान और अपराह्न 11 से दो बजे तक कपड़ा शोरूम, रेडीमेड स्टोर (ट्रायल की सुविधा नहीं होगी) जूता-चप्पल, ज्वेलरी, बर्तन, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैस चूल्हा, मोबाइल स्टोर, रिचार्ज केंद्र, सीमेंट, खाद, साइबर कैफे एवं जनसेवा केंद्र, फर्नीचर, साइकिल, टेलरिंग, बुक स्टेशनरी, फ़ोटो स्टेट, चश्मा घर, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर एवं अपराह्न तीन से शाम छह बजे तक दूध, फल, खजूर आदि, किराना, मिठाई, बेकरी, नमकीन की दुकान खुलेगी। जबकि मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।