Ghazipur News: महाकुंभ पर दिए गए बयान के मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी को जमानत मिली। गांजे को वैध करने की बात को लेकर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
महाकुंभ से पहले गांजा पीने को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सपा सांसद अफजाल अंसारी को बृहस्पतिवार को सीजेएम नूतन द्विवेदी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें मुचलके पर जमानत दे दी। मामला सितंबर 2024 में दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें सांसद ने गांजे को वैध करने की बात कही थी।
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इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले एक मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने अफजाल अंसारी को तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि सांसद की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की जाती है तो आरोप तय करने से पहले संबंधित अदालत उस पर विचार करेगी।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत या अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की अनुमति भी दी थी। साथ ही आदेश दिया था कि 15 दिनों तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सांसद की ओर से एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट पहले ही पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट का संज्ञान ले चुकी है।
महाकुंभ 2025 से पहले अफजाल अंसारी ने बयान दिया था कि गांजा को कानूनन वैध कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि कुंभ मेले में एक मालगाड़ी गांजा भी कम पड़ जाएगा। बयान के बाद शहर कोतवाली में तत्कालीन एसआई राजकुमार शुक्ला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।