विधानसभा चुनाव को सकुशल कराने के लिए निर्वाचन कार्य से संबंधित पुलिस, पीएसी, पैरा मिलिट्री, सीआरपीएफ, आरएएफ, पीआरडी, होमगार्ड्स आदि सुरक्षा बलों एवं मतदान में लगे कार्मिकों के भोजन व्यवस्था के लिए घरेलू गैस की आवश्यकता संबंधित विभागों को पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जिले की प्रत्येक बड़ी गैस एजेंसी पर निर्वाचन कार्य के लिए 30-30 भरे हुए गैस सिलेंडर एवं ग्रामीण गैस एजेंसियों पर 20-20 भरे हुए गैस सिलेंडर निर्वाचन कार्य की समाप्ति तक आरक्षित किए जाते हैं। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने दी है।
उन्होंने बताया कि यह आरक्षित मात्रा एजेंसी के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाए जिससे विधानसभा चुनाव के कार्य से संबंधित फोर्स के कार्मिकों के भोजन व्यवस्था के लिए उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट-जिला निर्वाचन अधिकारी-डीएसओ के निर्देशानुसार किया जाना है। उन्होंने जिले की सभी संबंधित गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि उक्त पुलिस बल के आपके यहां भोजन व्यवस्था के लिए घरेलू गैस की मांग करने पर उन्हें नगद मूल्य पर नियमानुसार घरेलू गैस की आपूर्ति तत्काल करना सुनिश्चित करें। साथ ही गैस एजेंसी स्वामियों को यह भी निर्देश दिया कि अपनी गैस एजेंसी पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस का भंडारण सुनिश्चित करें, जिससे उक्त अवधि में आम जन को कोई असुविधा न हो। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य से संबंधित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जिले के प्रत्येक डीजल-पेट्रोल पंप पर 5000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल मार्च माह के अंत तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित किया जाता है। यह आरक्षित मात्रा पंप के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट-डीएसओ के निर्देशानुसार किया जाएगा। उन्होंने पंप स्वामियों को निर्देश दिया कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल-पेट्रोल का भंडारण सुनिश्चित करें, जिससे उक्त अवधि में आम जन को कोई असुविधा न हो।