अफजाल अंसारी ने बताया कि 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एक अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी। इसके तीन दिन बाद 2 मई 2023 को उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और सजा का आदेश निलंबित कर दिया गया। जब उच्च न्यायालय ने सजा का आदेश और लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश खारिज कर दिया, तब भी शस्त्र लाइसेंस बहाल करने की मांग अनसुनी कर दी गई। इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की है। इस पर पुलिस ने अपना जवाब लगाया है। इसके बावजूद राजनीतिक सहयोगियों की शह पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है
अफजाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामले चल रहे
सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अब तक दस मामले दर्ज हुए थे। इनमें से सात मामले अदालत से खारिज हो चुके हैं। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामले अब भी चल रहे हैं। अब लाइसेंस, असलहे की खरीद-बिक्री और राइफल गायब होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। सपा सांसद ने कहा कि ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित थे इसलिए अदालत में ठहर नहीं सके हैं।
30 साल पहले भी हुई थी कार्रवाई, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से फर्जी लाइसेंस जारी
एसपी ने बताया कि 30 साल पहले भी अलग-अलग जांच एजेंसियों ने इस मामले में कार्रवाई की थी। मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर से फर्जी लाइसेंस जारी किए गए थे। जांच चल रही थी। कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला कि आरोपी या संबंधित लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कार्रवाई से बचते रहे हैं।
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ट्रेस न हो सके असलहा इसलिए गायब कराई पत्रावली
एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि आईएस -191 गिरोह और उसके सहयोगियों के नाम पर समय-समय पर शस्त्र लाइसेंस दिए गए थे। इन पर 145 असलहे खरीदे गए। असलहे पकड़े न जा सकें इसलिए प्रभाव का इस्तेमाल करके पत्रावलियां अभिलेखागार से गायब करा दी गईं।