खुटहन थाना क्षेत्र के बनुआडीह गांव निवासी युवक के प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्कालीन सब रजिस्ट्रार, लेखपाल समेत सात के खिलाफ बृहस्पतिवार को कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया।
शिकायत में आरोपी पर उसकी बहन के निधन के बाद फर्जी तरीके से जमीन पर अपना नाम चढ़वाकर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
खुटहन थाना क्षेत्र के बनुआडीह गांव निवासी राम बचन ने न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि उसके भाई श्याम कुमार कि मृत्यु 16 नवंबर 2014 में हो गई। उसी के ठीक नौ दिन बाद भाई की पत्नी उर्मिला देवी की भी मौत हो गई।
उनकी कोई संतान नहीं थी। आरोप है कि मृतक श्यामलाल की साली यानी उर्मिला देवी की बहन शकुंतला देवी ने धोखाधड़ी करते हुए राजस्व निरीक्षक से मिली भगत मृतक श्यामलाल की पत्नी बनकर सारी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवा ली।
इस बात की जानकारी जब मृतक के दूसरे भाई राम जतन को हुई तो उन्होंने तत्काल राजस्व अभिलेखों से फर्जी नाम कटवाने के लिए नायब तहसीलदार कस्बा के यहां वाद दाखिल किया।
न्यायालय द्वारा 15 मार्च 2019 को शकुंतला का नाम गलत तरीके एवं विधि के खिलाफ पाते हुए 17 दिसंबर 2018 को उस भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी। यह वाद आज भी न्यायालय नायब तहसीलदार कस्बा में विचाराधीन है। इस स्थगन आदेश की प्रति 19 अप्रैल 2019 को डाक द्वारा सब रजिस्ट्रार एवं हल्का लेखपाल को भेज दिया गया था।
इस भूमि को 18 नवंबर 2023 को खुटहन के रसूलपुर निवासी शकुंतला देवी ने जितेंद्र कुमार निवासी दरना, रजनीकांत, संतराम निवासी गवाहन नगवा, विजय कुमार यादव निवासी भगमलपुर के सहयोग से फर्जी दस्तावेज बनाकर तहसील में रजिस्ट्री करने पहुंची।
जब पीड़ित के भाई राम जतन को जानकारी हुई तो वह सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर फर्जी रजिस्ट्री को रोकने का प्रयास किए। जहां सब रजिस्ट्रार, राजस्व निरीक्षक व अन्य लोगों ने पीड़ित को गाली-गलौज करते हुए भगा दिया और जमीन बेच दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम व डीएम से की, जहां सुनवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में तहसील में तैनात तत्कालीन सब रजिस्ट्रार, तत्कालीन लेखपाल, रसूलपुर निवासी शकुंतला देवी व दरना निवासी जितेन्द्र कुमार, नगवां निवासी रजनीकांत प्रजापति, भगमलपुर निवासी विजय कुमार, शाहगंज निवासी वसीका नवीस राजेश कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
प्रभारी कोतवाली प्रदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। कोर्ट के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।