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आयोग के सभी निर्देशों का कड़ाई से करना होगा पालन

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निर्वाचन आयोग की ओर से सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक के राघवराव ने बृहस्पतिवार को सैदपुर तहसील के सभागार में चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान निर्वाचन की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
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सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर एवं उप जिलाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी तरह के प्रचार, सार्वजनिक सभा और जुलूस आदि पांच मार्च की शाम को बंद हो जाएंगे। इसलिए प्रचार बंद होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं और यहां के मतदाता नहीं हैं, उन्हें प्रचार अवधि समाप्त होते ही निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना होगा। सात मार्च को सुबह सात से शाम छह बजे तक विस क्षेत्र के 251 मतदान केंद्रों और 426 मतदेय स्थलों पर मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित होगा। प्रत्याशी अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी किसी भी दशा में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अंदर किसी भी अभिकर्ता को बदलने की अनुमति नहीं देंगे। मतदान अभिकर्ताओं के मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हर प्रत्याशी को मतदान वाले दिन अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन समेत कुल तीन वाहनों की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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