दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
एक लाख रुपये का अर्थदंड भी
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम मनराज सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया था कि 28 दिसंबर 2015 की सुबह करीब पांच बजे उसकी नाबालिग पुत्री को उसी के गांव का प्रमोद यादव बहला - फुसला कर भगा ले गया। तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना वादी की नाबालिग पुत्री को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल सात गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।