फिरोजाबाद। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना नहीं देने पर तहसीलदार (सदर) को राज्य सूचना आयोग ने दस मार्च को तलब किया है। सुनवाई से पूर्व अपना लिखित कथन आयोग में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव ने तहसीलदार से 17 जुलाई 2021 को ग्राम मोढ़ा की नई आबादी स्थित पार्क पर कब्जे के संबंध में सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं नहीं देने पर एसडीएम के यहां अपील की। इसके बाद भी सूचना मुहैया नहीं कराई गई। उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयोग ने दस मार्च को जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार सदर को आयोग में तलब किया है। संवाद