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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर विक्रेताओं पर 16 लाख से ज्यादा का जुर्माना

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फिरोजाबाद। बाजार में खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुर्माना लगाया है। 13 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब मिलने पर एडीएम कोर्ट ने 16 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि मसाला कारोबारी त्रिलोक चंद्र से संग्रहीत किया सलाद के मसाले की गुणवत्ता मानकों के विपरीत पाए जाने पर न्यायालय ने 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विक्रेता हरेंद्र गुप्ता से साबूदाना का नमूना मानकों के विपरीत मिलने पर 25 हजार और सिरसागंज के खाद्य कारोबारी विजेंद्र कुमार से लिया मावा के नमूने में भी गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। इन पर दो लाख रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। थाना जसराना में दिनेश चंद्र से लिया छैना मिठाई का नमूना भी जांच में फेल पाए जाने पर न्यायालय द्वारा तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
थाना लाइन पार क्षेत्र में विक्रेता शंकरलाल से घी का नमूना लिए जाने पर दो लाख और थाना उत्तर के तहत अतुल कुमार से लिया मिल्क केक के नमूने की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर तीन लाख और जसराना संजय कुमार बघेल से लिया मावा की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं मिलने पर कोर्ट ने तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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नमकीन, पनीर के नमूने फेल होने पर भी जुर्माना
मटसेना क्षेत्र में गौरव गुप्ता से संग्रहीत नमकीन का नमूना मानकों के विपरीत मिलने पर एक लाख और दक्षिण क्षेत्र में विनोद कुमार से लिया पनीर का नमूना फेल होने पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। थाना उत्तर क्षेत्र फल विक्रेता से लिया आम का नमूना भी फेल हुआ है। इसे मानकों के अनुसार नहीं पकाया गया है। इसलिए फल विक्रेता पर एक लाख रुपये और थाना बसई मुहम्मदपुर क्षेत्र में दूधिया से दूध में मिलावट पाई जाने पर 15 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।
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