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डीएसओ, बीएसए व बीडीओ समेत पांच पर 25-25 हजार अर्थदंड

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डीएसओ, बीएसए व बीडीओ समेत पांच पर 25-25 हजार अर्थदंड
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- सूचनाएं मुहैया नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेसी
फिरोजाबाद। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं मुहैया न कराने पर जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ), बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) समेत पांच लोगों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। यह कार्रवाई राज्य सूचना आयुक्त ने की है। अर्थदंड की धनराशि की कटौती करने के लिए राज्य सूचना आयोग की ओर से उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
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टूंडला क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी पुन्नीराम ने बेसिक शिक्षा विभाग से सूचनाएं मांगी थी। न मिलने पर आगे अपील की। अपील के बाद भी सूचनाएं मुहैया नहीं कराए जाने को राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लिया। अर्थदंड की धनराशि वसूलने के आदेश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को दिए हैं। इसी प्रकार फिरोजाबाद शहर के गली अंडियाई नाले की पुलिया निवासी नवेद आलम ने जिला पूर्ति अधिकारी से सूचनाएं मांगी थी। न मिलने पर उपायुक्त खाद्य आगरा मंडल आगरा को पत्र भेजकर जिला पूर्ति अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की धनराशि वसूलने के आदेश जारी किया है। सदर ब्लॉक के गढ़ी तिवारी निवासी हेम कुमार ने आलमपुर कनैटा से संबंधी सूचनाएं बीडीओ फिरोजाबाद, आगरा के नालंदा टाउन शमशाबाद रोड निवासी डोरीलाल यादव ने सिरसाखास ग्राम पंचायत, टूंडला ब्लॉक की ग्राम पंचायत रुधऊ मुश्तकिल ग्राम पंचायत से सूचनाएं मांगी थी। सूचनाएं न मिलने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अर्थदंड लगाया है।
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