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हाईकोर्ट के निर्देश पर वादकारियों के लिए खुले न्यायालय के तीनों गेट

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सुदामा नगर स्थित नगर निगम के टैंकर से पानी भरते क्षेत्रीय लोग - फोटो : FIROZABAD
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फिरोजाबाद। कोविड-19 के प्रकोप कम होने के चलते हाईकोर्ट के निर्देश पर जनपद न्यायालय में अब बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। न्यायालय में सिर्फ आवश्यक काम निपटाए जा सकेंगे। बुधवार को न्यायालय के गेट खोलने के साथ परिसर को सैनिटाइज कराया गया।
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कोरोना संक्रमण के चलते जनपद न्यायालय में सिर्फ जरूरी काम ऑनलाइन निपटाए जा रहे थे। बुधवार को न्यायालय के तीनों गेट खोले दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंबरीश त्रिपाठी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर न्यायालय में साक्ष्य की रिकार्डिंग जनपद न्यायाधीश की अनुमति से होगी। आवश्यक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। विचाराधीन बंदियों के संबंध में रिमांड व अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को काम पूरा होते ही परिसर छोड़ने की अनुमति होगी। न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के लिए चार कुर्सियां रहेंगी। केवल ऐसे अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनका मामला विशेष तिथि पर सूचीबद्ध है। दलीलें पूरी होेते ही अधिवक्ताओं को कक्ष छोड़ना होगा। कोरोना संक्रमित मामलों की जिले में पांच सौ से अधिक संख्या होने पर पूर्व में पारित निर्देशों का पालन करना होगा।

्यायालय परिसर का खुला मुख्य गेट और हुआ कार्य शुरू- फोटो : FIROZABAD

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