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लैंगिक अपराध के दोषी को आजीवन कारावास

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लैंगिक अपराध के दोषी को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने थाना मटसेना क्षेत्र में सवा वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुई लैंगिक अपराध में दोषी अभिषेक उर्फ बनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साठ हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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घटना थाना मटसेना क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान अभिषेक उर्फ बनी घर में घुस गया। उसने किशोरी से अभद्रता शुरू कर दी। विरोध किया तो उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इसी बीच वहां पहुंची किशोरी की बड़ी बहन के पहुंचने पर अभिषेक मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इस मामले में उसके चचेरे भाई ने अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांचकर आरोपपत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर अभिषेक उर्फ बनी को लैंगिक अपराध में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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