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भाजपा नेता, उनके भाई की हत्या में दंपती को आजीवन कारावास की सजा

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भाजपा नेता, उनके भाई की हत्या में दंपती को आजीवन कारावास की सजा
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- अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने सुनाई सजा, छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय ने पांच वर्ष पूर्व थाना खैरगढ़ क्षेत्र में मामूली विवाद में हुई भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभूदयाल शर्मा और उनके भाई की हत्या के दोषी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर छह-छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदा नहीं करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम 16 दिसंबर 2017 का खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर हाथवंत का है। शेखूपुर हाथवंत निवासी अनुराग शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके ताऊ प्रभूदयाल शर्मा (पूर्व मंडलाध्यक्ष भाजपा हाथवंत मंडल) ने गांव के निवासी भोला से अपने पशुओं को बांधकर रखने की हिदायत दी थी। इसी बात को लेकर भोला आग बबूला हो गया और पत्नी ज्योति एवं अन्य सहयोगियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पिता शंभूदयाल और भाई विकास पहुंच गए। उसने उनके साथ भी मारपीट की। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान प्रभूदयाल शर्मा और शंभूदयाल की मौत हो गई। पुलिस ने भोला, उसकी पत्नी ज्योति, निर्मला, श्याम सिंह,ब्रजेश कुमार उर्फ टीटू तथा रामू के खिलाफ मामला दर्जकर किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शीलेंद्र प्रताप सिंह ने करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के अभाव में चार लोगों को बरी कर दिया। भोला और उसकी पत्नी ज्योति को दोषी मानते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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