फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने 13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का वर्ष 2011 का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि मुन्नालाल निवासी अर्मरा जाट एवं भूरा यादव निवासी जैवड़ा थाना मक्खनपुर ने उसके परिजन की हत्या कर दी। इसके साथ ही गालियां भी दीं। वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्तों ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने की।
जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।