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डीएनए से होगी निशा बेगम की पहचान

Sat, 11 Jun 2016 11:21 PM IST
अमर उजाला फीरोजाबाद
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fsd - फोटो : Getty Images
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तीन साल पूर्व हुई निशा बेगम की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद निशा बेगम के पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि जिस महिला के शव को रसूलपुर पुलिस ने वर्ष 2013 में फर्श खोदकर बरामद किया था, वह शव निशा का नहीं था। जबकि इस मामले मेें पुलिस पांच आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस निशा बेगम के शव से सुरक्षित रखे गए बाल और मांस के टुकड़े का डीएनए कराएगी।
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थाना रसूलपुर पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर छह सितंबर 2013 को ताड़ो वाली बगिया निवासी अफसर पुत्र बदर अली के घर के अंदर जमीन से एक महिला का शव बरामद किया था। महिला के शव की शिनाख्त निशा बेगम पुत्री वसीम निवासी जवाहर नगर थाना विधुना जनपद औरैया के रूप में की थी। पुलिस ने शव का पीएम कराते हुए बाल और मांस का टुकड़ा सुरक्षित रख लिया था।

निशा बेगम के पिता वसीम की तहरीर पर रसूलपुर पुलिस ने निशा बेगम के पति अफसर अली, ससुर बदर, सास नजीरा,  जाहिद और अफसर के दोस्त जलाल के खिलाफ दहेज हत्या और सबूत गायब करने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। उधर जिला जेल में बंद अफसर अली ने खुद और परिवारीजनों को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए डीएनए कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने मामला संज्ञान में लेते हुए रसूलपुर पुलिस को डीएनए टेस्ट कराने के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मृतका के बाल और मांस के टुकड़े का डीएनए कराएगी। 
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निशा की बहन के खून का सैंपल लेगी पुलिस
पुलिस की माने तो निशा के मास के टुकड़े और बाल के साथ उसकी छोटी बहन नेहा के खून के सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजा जाएंगे। इसके लिए निशा की बहन नेहा को थाने बुलाया गया है। 

निशा के बाल और मांस के कुछ टुकड़ों को थाने पर रखा है। इसका डीएनए कराने को लखनऊ भेजा जाएगा। डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वह न्यायालय में पेश की जाएगी।
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शैलेंद्र यादव, रसूलपुर थानाध्यक्ष 
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