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दंपती की हत्या का मामलाः गैंगस्टर के दोषी तीन सगे भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास, 10-10 हजार का जुर्माना

Thu, 02 Feb 2023 07:44 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

फिरोजाबाद में अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन सगे भाइयों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।  


 
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में गैंगस्टर के दोषी तीन सगे भाइयों को सात-सात वर्ष करावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने सुनवाई करते हुए तीनों भाइयों दोषी पाया। कारावास के साथ तीनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला मक्खनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर मरघटी गांव का है। गांव निवासी पंचम सिंह के भाई व भाभी की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने गांव निवासी ही तीन सगे भाइयों नरेंद्र सिंह, श्रीकृष्ण एवं सहदेव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 मई 2014 को कार्रवाई की थी। मामले की विवेचना करते हुए तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 

वकील ने प्रस्तुत किए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण 

मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण को न्यायालय के समक्ष रखे। 

न्यायाधीश ने फाइलों पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नरेंद्र सिंह, श्रीकृष्ण, सहदेव को दोषी पाया। तीनों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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