पुलिस ने खोजबीन प्रारंभ की तो उसे शिकोहाबाद के काशीराम कालोनी निवासी जीशान ले गया था। उसके खिलाफ किशोरी के अपहरण,दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्जकर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस ने न्यायालय में जीशान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अबधेश भारद्वाज ने दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को न्यायालय के समक्ष रखा।
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न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म दोषी जीशान को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।