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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम आगरा ने आरोपी विशाल गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 40 हजार रुपया मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।
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थाना उत्तर के शिवनगर के निवासी राजेश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 12 जून 2011 को 6.30 बजे विशाल गुप्ता उनके पुत्र शिवम गौड़ उर्फ मीतू को घर से फैसले के लिए बुलाकर ले गया था। अगले दिन फतेहाबाद क्षेत्र में विचौला मोड़ के पास शव पड़ा मिला। इसमें विशाल गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी शिवनगर जलेसर रोड सहित दस के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के पश्चात विशाल गुप्ता और उसके भाई जुगुनू गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज प्रथम आगरा अशोक कुमार के न्यायालय में पहुंचा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र पाठक ने बताया कि न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर विशाल गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशाल पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास भोगना होगा। अर्थदंड में 40 हजार रुपया मृतक की पत्नी नीरज गौड़ को देने के आदेश दिए हैं। जुगुनू गुप्ता को दोषमुक्त करार दिया है।
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