फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

अपर जिला जज द्वितीय रामनरायन ने सुनाई सजा
2014 में गंगानगर निवासी अनिल की चाकू घोंपकर की गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज द्वितीय रामनरायन ने थाना उत्तर क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व युवक की चाकू घोंपकर की गई हत्या के दोषी थाना दक्षिण के महावीर नगर निवासी शिशुपाल उर्फ सोनू चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

घटना आठ मार्च 2014 की है। थाना उत्तर के गंगानगर निवासी दलवीर सिंह ने थाना उत्तर में अभियोग दर्ज कराया कि उनका नाती अनिल कुमार पुत्र स्व. विनोद यादव अपने छोटे भाई शालू के साथ शादी में जाने के लिए ऐलाननगर स्थित नाले की पुलिया पर खड़ा था। वहां पहले से खड़े शिशुपाल उर्फ सोनू ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। बात बढ़ी तो गाली गलौज करते हुए अनिल को चाकू घोंप दिया। वहां पहुंचे न्यूरामगढ़ निवासी रिंकू पुत्र सत्यदेव यादव जब अनिल को देखने लगा तो शिशुपाल उर्फ सोनू ने उस पर भी चाकू से वार किया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान अनिल की मौत हो गई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज द्वितीय रामनरायन के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओरसे पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट निर्णयों को भी कोर्ट के समक्ष रखा। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी शिशुपाल उर्फ सोनू को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दस हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें