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मादक पदार्थ की बिक्री के दोषी को दस वर्ष कारावास

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मादक पदार्थ की बिक्री के दोषी को दस वर्ष कारावास
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- अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट ने सुनाई सजा
- एक लाख रुपये का दोषी पर लगाया अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह ने मादक पदार्थ की बिक्री में दोषी मनोज कुमार को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम 19 सितंबर 2018 का है। थाना लाइनपार पुलिस रेलवे के प्लेटफार्म एक दो की चेकिंग करके वापस लौटे तो माल गोदाम के समीप एक व्यक्ति जाता मिला। रोकने पर भी न रुका तो घेराबंदी कर थाना लाइनपार के माल गोदाम क्षेत्र निवासी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब दो सौ ग्राम नशीला पाउडर मिला। पुलिस की जांच के बाद सुनवाई के लिए मामला अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। यहां विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने दोषी को शख्स सजा देने के लिए कई अपील की।
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