नशीला पाउडर बेचने पर दस वर्ष कठोर कारावास
- अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट ने सुनाई सजा, एक लाख अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह ने नौ वर्ष पूर्व नशीला पाउडर बेचने के दोषी थाना टूंडला के मोहम्दाबाद निवासी पप्पू उर्फ रमेश निषाद को दस वर्ष कठोर कारावास की सजाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना टूंडला क्षेत्र का चार नवंबर 2013 का है। थाना टूंडला के उप निरीक्षक जीसी तिवारी एवं राजा का ताल चौकी प्रभारी के साथ गश्त पर थे। तभी उसायनी के समीप चाय के खोखे के समीप नशीला पाउडर बेचने की सूचना मिली। टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में उसके कब्जे से नशीला पाउडर बरामद हुआ। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के नियमों को हवाला दिया। अपर जिला जज आजाद सिंह ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पप्पू उर्फ रमेश निषाद को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।