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कुकर्म के दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास

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कुकर्म के दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास
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- अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा, बीस हजार अर्थदंड भी लगाया
- दिसंबर 2018 की है घटना, बहला-फुसलाकर पीड़ित को फैक्ट्री की ओर ले गया था दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट आलोक पांडेय ने थाना दक्षिण क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के दोषी दुर्गेश को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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घटना थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ले में 31 दिसंबर 2018 की है। सात वर्षीय बालक को बहला-फुसलाकर एक फैक्ट्री की ओर दुर्गेश ले गया। उसने बालक के साथ कुकर्म किया। थाना दक्षिण पुलिस ने पीड़ित बालक की मां की तहरीर पर दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की और आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने करते हुए दोषी को सख्त सजा देेने की बात कही। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर दुर्गेश कुमार को कुकर्म एवं पॉक्सोे एक्ट में दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और बीस हजार का अर्थदंड लगाने के आदेश दिए हैं।
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