फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम जितेंद्र कुमार द्वितीय ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस साल के कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

थाना फरिहा कोंडर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र दलवीर सिंह आठ नवंबर 2016 को ससुराल मैनपुरी थाना औंछा के नगला निरोती से पत्नी को बाइक से ला रहा था। शाम को साहूमई तिराहे पर साहूमई के ओसपाल उर्फ पेटा, राजेश ने बाइक की चाबी निकाल ली, पत्नी से जेवरात लूट लिए और गोली मार दी। थाना फरिहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश की।
विज्ञापन

अपर जिला जज नवम जितेंद्र कुमार द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई हुई। शासन की ओर से पैरवी एडीजीसी शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने की। अपर जिला जज नवम ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद ओसपाल उर्फ पेटा व राजेश को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें