युवक को आठ वर्ष का कठोर कारावास
- पॉक्सो में दोषी मिला, एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सुनाई सजा
- थाना उत्तर क्षेत्र में जून 2014 में मामा के घर आई किशोरी को भगा ले गया था रिंकू
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। किशोरी को भगाने और पॉक्सो में दोषी मिलने पर अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय कोर्ट नंबर दो अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने अलीगढ़ के युवक को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 23 हजार का अर्थदंड लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटनाक्रम 11 जून 2014 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। गर्मियों की छुट्टियों में किशोरी अपने मामा के घर आई थी। इसी दौरान जिला अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के गांव अमर कायमपुर (नगला देवी) निवासी रिंकू उर्फ आकाश उसे भगाकर ले गया। पुलिस ने मामा की तहरीर पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने दोषी को सख्त सजा दिलाए जाने की पहल की। गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर रिंकू उर्फ आकाश को न्यायाधीश ने आठ वर्ष कारावास और 23 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।