फिरोजाबाद। हत्या और लूट के 23 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला लाइनपार थाना क्षेत्र का है।
लाइनपार थाने में वादी निर्मल कुमार जैन ने 22 मई 2002 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह चंद्रा पेट्रोल पंप, महावीरनगर में ड्यूटी कर रहे थे। तभी सुबह साढ़े सात बजे सूचना मिली कि उनके बेटे दीपक जैन का शव एके टॉकीज छारबाग के पीछे खेत में पड़ा है। इस पर वह अपने दो साथियों के साथ पहुंचे तो देखा कि बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने हत्या, लूट, बरामदगी की धारा में पंकज कुमार एवं सोनू जैन उर्फ एसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान सोनू जैन की मौत हो गई। 8 मई 2023 को उसके विरुद्ध विचारण बंद कर दिया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्यों के आधार पर पंकज कुमार निवासी शिवनगर राजपूत कॉलोनी, टूंडला को दोषी पाया।
बिजली चोरी में पांच दोषियों को कारावास
फिरेाजाबाद। बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को दो वर्ष छह माह के कारावास और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला नारखी थाना क्षेत्र में 2021 का है। दोषियों के विरुद्ध बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद विवेचक ने मामले में रमेश उर्फ पप्पू उर्फ नेता निवासी मोहम्मदाबाद, टूंडला, माता प्रसाद निवासी इसोली शमशाबाद, आगरा, विजय सिंह निवासी पतराई कुठौंद जालौन, शिवशंकर निवासी मुहम्मदाबाद, टूंडला और तारा निवासी इसौली, शमशाबाद, आगरा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार की न्यायाधीश साक्षी शर्मा की कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमेश, माता प्रसाद, विजय सिंह, शिवशंकर और तारा को दोषी पाया।