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पंचायतों में सामुदायिक व दिव्यांग शौचालय, पंचायतघर के अलावा अन्य भुगतान पर रोक

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फिरोजाबाद। प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर नामित एडीओ पंचायत सामुदायिक शौचालय, पंचायतघर एवं दिव्यांग शौचालयों निर्माण से जुडे़ कार्यों का ही भुगतान कर सकेंगे। अन्य मद में होने वाले भुगतान के लिए उन्हें डीएम अथवा मुख्य विकास अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक कर ये निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जिले के सभी नौ ब्लाकों के एडीओ पंचायत की बैठक ली। बैठक के दौरान ग्राम विकास कार्यों की समीक्षा हुई। इसमें खास तौर पर सामुदायिक शौचालय,पंचायतघर निर्माण एवं परिषदीय स्कूलों में बन रहे दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य पर सीडीओ का फोकस रहा। सीडीओ ने सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालय, पंचायतघर व दिव्यांग शौचालय निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य मद को कोई भुगतान नहीं किया जाए। अगर अपरिहार्य परिस्थिति में कोई भुगतान करने की स्थिति उत्पन्न हो तो जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में संबंधित एडीओ पंचायत की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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