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फर्जीवाडा कर पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाली महिला की जमानत याचिका खारिज

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फिरोजाबाद। पक्का मकान होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भवन निर्माण के लिए किस्तें प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। महिला लाभार्थी के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. के निर्देश पर डूडा विभाग के अभियंता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने डूडा विभाग को महिला लाभार्थी से जुड़ी पत्रावली प्रस्तुत करने को निर्देशित किया है।
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थाना उत्तर क्षेत्रांर्गत नगला करन सिंह निवासी महिला के पास निजी स्रोत से पक्का मकान है। इसके बावजूद महिला ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डूडा विभाग में आवेदन किया। पत्रावली सत्यापन के बाद महिला को भवन निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 50 हजार रुपये 16 जनवरी 2019 और द्वितीय किस्त के रूप में डेढ़ लाख रुपये की धनराशि छह दिसंबर 2019 को जारी कर दी गई। इस दौरान शिकायत के आधार पर तत्कालीन डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने मलिा लाभार्थी की जांच कराई तो महिला के पास पहले से दो पक्के मकान होने की पुष्टि हुई। इस पर तत्कालीन डीएम सेल्वा कुमारी जे. के निर्देश पर डूडा विभाग के अवर अभियंता प्रमोद कश्यप ने एक जुलाई 2020 को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। न्यायालय के आदेश पर महिला को जेल भेज दिया गया। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में महिला की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में पीओ डूडा एवं एफआईआर दर्ज कराने वाले अभियंता को तीन दिसंबर को तलब किया है।
विभाग ने तत्कालीन डीएम के निर्देश पर पीएमएवाई की महिला लाभार्थी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में एफआईआर कराई थी। महिला लाभार्थी अभी जेल में है। कोर्ट ने महिला द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत पत्रावली पेश करने को कहा है।
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सुभाष वीर सिंह राजपूत - पीओ डूडा विभाग
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