फिरोजाबाद। खेतों से उपज खास तौर पर धान की कटाई के दौरान किसानों को हार्वेस्टिंग मशीन के साथ भूसा बनाने वाली मशीन भी लगानी होगी। फसल अवशेष जलाने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
उप निदेशक कृषि डॉ हंसराज के मुताबिक खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए शासन ने अभी से सख्ती के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से कृषि विभाग को इस संबंध में सख्ती के निर्देश दिए हैं। धान किसानों को फसल कटाई के दौरान फसल कटाने में प्रयुक्त हार्वेस्टिंग सिस्टम में भूसा बनाने वाले कृषि यंत्र लगाना होगा। अन्यथा की स्थिति किसानों का हार्वेस्टर को मौके पर ही सीज करने किया जाएगा। शासन ने भूसा बनाने की मशीन क्रय करने के इच्छुक किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। बावजूद इसके खेत में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।