फिरोजाबाद। राशन के चावल की अवैध खरीद-फरोख्त कर दिल्ली और हरियाणा की मंडियों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने वाले चावल माफिया पंकज अग्रवाल के खिलाफ आखिरकार बुधवार रात मुकदमा दर्ज हो गया। जिला प्रशासन की जांच कमेटी की सिफारिश पर जिला पूर्ति विभाग ने थाना उत्तर में पंकज अग्रवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है।
सीओ सिटी प्रवीण तिवारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नगर क्षेत्र के एआरओ मनोज गहराना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मामला 11 अक्तूबर को एसडीएम सदर सतेंद्र सिंह द्वारा 335 कुंतल राशन के चावल से लदे एक ट्रक को ककरऊ कोठी के पास से पकड़े जाने से जुड़ा है। ट्रक चालक से पूछताछ में यह चावल माफिया पंकज अग्रवाल निवासी घंटाघर का निकला, जो पहले भी ऐसे मामलों में पकड़ा जा चुका है और मटसैना थाने में तीन साल पहले भी उस पर केस दर्ज हुआ था। चावल पकड़े जाने के बाद पंकज अग्रवाल ने यह दावा किया था कि उसने चावल की खरीद मंडी से वैध रूप से की है। डीएम रमेश रंजन ने पंकज के पुराने कारनामों को देखते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व विशु राजा की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पंकज अग्रवाल को चावल खरीद संबंधी दुरुस्त साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, मगर वह इसमें विफल रहा। कमेटी, जिसमें पूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, मंडी परिषद और जीएसटी के अधिकारी शामिल थे, उन्होंने जांच के आधार पर पंकज अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की। एआरओ मनोज गहराना ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना उत्तर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई थी। इंस्पेक्टर संजुल पांडेय ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर दी गई है।