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Fatehpur News: शराब दुकान में चोरी के मामले में तीन को 66 माह की सजा

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फतेहपुर। चोरी के मामले में कोर्ट ने तीन को दोषी करार दिया। एसीजेएम कोर्ट तृतीय ने तीनों को पांच साल छह माह (66 माह) की कैद की सजा सुनाई है। उन्नाव जिला बांगरमऊ पंजाबी टोला निवासी रवींद्र कुमार की राधानगर स्थित शराब दुकान से 20 अप्रैल 2020 को चोरी हुई थी।
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चोरी के मामले में पुलिस ने किमिदियापुर गांव के सुरेश पासी, सुनील पासवान, श्यामलाल रैदास को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देकर कारावास की सजा सुनाई है।
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