फतेहपुर। जानलेवा हमले में तीन भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने तीनों को तीन साल की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मुराइनटोला निवासी बबलू सिंह चंदियांना मोहल्ला स्थित हनुमान जी विराजमान मंदिर 26 मार्च 2012 को दर्शन करने गए थे। मंदिर के सामने रहने वाले संजय शुक्ला और उसके भाइयों अजय, विजय मंदिर प्रांगण पहुंचे। भक्तों को पूजापाठ से रोकने लगे।
इसका बबलू सिंह ने विरोध किया। तीनों ने लाठी-डंडे चलाते हुए पथराव किया था। हमले में बबलू के सिर में चोट लगी थी। प्रकरण में कोर्ट के सामने छह गवाह पेश हुए। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। तीनों को दोषी करार देकर तीन साल कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।