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Fatehpur News: दो को तय होगा पुनर्स्थापना आदेश वैध या इसे होगा रद्द

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फोटो-39-शहर के आबूनगर ​​स्थित विवादित स्थल। संवाद
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फतेहपुर। आबूनगर रेड्डया स्थित विवादित धार्मिक स्थल (मंदिर-मकबरा) से जुड़े मामले में जिला जज कोर्ट ने दो दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय कर दी है। इस दिन दोनों पक्षों को अपने-अपने दावे अदालत में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद अदालत यह निर्णय लेगी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से पारित पुनर्स्थापना आदेश वैध है या इसे रद्द किया जा सकता है।
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वादी पक्ष रामनरेश सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह ने पुनर्स्थापना के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में आवेदन किया था। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। 27 नवंबर को अगली सुनवाई की तिथि तय की थी।


मकबरा पक्ष ने सिविल जज सीनियर जज के आदेश के विरोध में जिला जज कोर्ट में सिविल अपील दायर की। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने लगभग एक घंटे तक बहस की। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अब दो दिसंबर को दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
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इस सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि पुनर्स्थापना आदेश प्रभावी रहेगा या इसे निरस्त किया जाएगा। वर्तमान में जिला जज कोर्ट की अपील प्रक्रिया के कारण निचली अदालत की सुनवाई रोक दी गई है।

फोटो-39-शहर के आबूनगर स्थित विवादित स्थल। संवाद

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