फतेहपुर। मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़े गए तस्कर राजाधनी यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एडीजे कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
हुसैनगंज थाने में तैनात रहे दरोगा इंद्रजीत गौतम ने 7 अक्तूबर 2020 को रघुनाथपुर तिराहे से राजाधनी यादव को गिरफ्तार किया था। राजाधनी यादव थाना क्षेत्र के काजीपुरवा मजरे लालपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 1.250 किलो गांजा बरामद किया था। पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद राजाधनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।