फतेहपुर। किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट के अपर जिला जज पृथ्वीपाल यादव ने फैसला सुनाया है।
अभियोजक उदय सिंह पटेल ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र की एक किशोरी को 29 जून 2010 की रात उसका पड़ोसी कल्लू उर्फ रामभवन निवासी कैैैथाहार बहला फुसलाकर ले गया था।
परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कल्लू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस की खोजबीन में किशोरी मिल गई। पुलिस ने कल्लू को भी गिरफ्तार किया था।
मामले में आरोपी कल्लू को कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद सुनाई है। वहीं 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।