फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो विनय तिवारी ने प्राणघातक हमले में दो लोगों को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी श्रीनाथ और उसकी पत्नी गीता देवी 11 अप्रैल 2010 को दरवाजे पर साफ-सफाई कर रहे थे।
तभी गांव के कल्लू, सूरजभान और दो नाबालिगों ने लाठी-डंडे से हमला किया था। श्रीनाथ की पत्नी गीता को सिर पर चोट आई थी। मारपीट की एनसीआर प्राणघातक हमले में तरमीम हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल्लू और सूरजभान को सजा सुनाई। दोनों किशोरों का मामला किशोर न्याय बोर्ड में हैं। (संवाद)