फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजक एडीजीसी धर्मेंद्र उत्तम और देवेश श्रीवास्तव के मुताबिक खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी दो जून 2014 को गांव के बाहर स्थित जितेंद्र सिंह के बाग गई थी। जहां पहले से मौजूद गांव के संतोष ने किशोरी को पकड़ लिया। उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह किशोरी बचकर रोती बिलखती घर पहुंची।
परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संतोष को गिरफ्तार किया था। मामले में किशोरी समेत छह गवाह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संतोष को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अर्थदंड का आधा हिस्सा किशोरी को देने का आदेश दिया है।