फतेहपुर। नगर पालिका की चली तो आने वाले दिनों में गृहकर और जलकर बकाएदार संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बैनामा कराते समय पालिका की एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) भी रजिस्ट्री दफ्तर में दाखिल करना होगा।
गृहकर-जलकर की पूरी अदायगी न होने से राजस्व के मोर्चे पर मात खा रहे पालिका प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में कर वसूली के लिए रजिस्ट्री दफ्तर से मदद की अपेक्षाएं जताई हैं। अधिशासी अधिकारी (ईओ) मीरा सिंह ने रजिस्ट्री विभाग के अफसरों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो जलकर और गृहकर बड़े बकाएदार हैं लेकिन अपनी संपत्ति बेचने या खरीदने में कामयाब हो जाते हैं।
बकाएदारों के बैनामे रोककर पालिका की कर वसूली कराई जा सकती है। कोरोना संक्रमण काल में पालिका पर पूरे शहर में सैनिटाइजेशन कराने से बढ़े आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए ईओ ने रजिस्ट्री विभाग से सहयोग की अपेक्षा जताई है। कहा है कि पालिका के एनओसी के बिना बैनामा न होने की शर्त रखकर ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सब रजिस्ट्रार, सदर एसडीम और एडीएम को पत्र भेजा है। अभी रजिस्ट्री दफ्तर और प्रशासन के अफसरों ने इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है।
नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हाजी रजा ने कहा कि गृहकर और जलकर पालिका की आमदनी का मुख्य जरिया हैं। इसकी आय से ही विकास कार्य कराए जाते हैं। इसी लिहाज से यह निर्णय लिया गया है।