फतेहपुर। घर के बाहर सो रहे युवक की बांका से काटकर हत्या करने में पड़ोसी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय की अदालत ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सदान बदान का पुरवा निवासी राघवेंद्र (20) घर के बाहर 21 जून 2015 की रात सो रहा था। रात करीब 11 बजे राघवेंद्र की सोते समय बांका से काटकर हत्या कर दी गई थी। मौके से 100 मीटर दूर लेटे नौकर तुषार बहेरा ने वारदात देखी थी। राघवेंद्र के पिता राजेंद्र यादव ने गांव के सुधीर यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि घटना से तीन माह पूर्व राघवेंद्र व सुधीर के बीच विवाद हुआ था। विवाद दौरान सुधीर ने राघवेंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आलाकत्ल बांका के साथ सुधीर को गिरफ्तार किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार की नौ चोट से मौत होने की पुष्टि हुई थी। कोर्ट में गांव के ज्ञानेंद्र सिंह, विजय यादव की गवाही हुई। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद सुधीर यादव को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।