फतेहपुर। बेइज्जती का बदला लेने के लिए युवक की पीट-पीटकर हत्या में एक युवक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम ने दोषी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साक्ष्यों के अभाव में पांच लोगों को बरी किया गया है।
खखरेरू थानाक्षेत्र के सूदनपुर गांव के तारापर निवासी दुर्गेश उर्फ पट्टू अपने घर का 27 जून 2020 को निर्माण करा रहे थे। निर्माण के दौरान गांव के छेदीलाल बेटे सुरेंद्र, मोहित, कल्लू, सुभाष और माताबदल के साथ पहुंचे। पूर्व में शादी के दौरान कहासुनी में बेइज्जती को लेकर दुर्गेश से विवाद हुआ था। पांचों ने मिलकर दुर्गेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
दुर्गेश के भाई राजेश कुमार ने छेदीलाल समेत छह लोगों के खिलाफ बलवा और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। कुल सात गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने छेदीलाल को सजा सुनाई और बाकी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
आर्म्स एक्ट में युवक को दोषी करार दिया
मलवां पुलिस ने बरमतपुर निवासी दिनेश विश्वकर्मा को 2005 में तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मंगलवार को दिनेश को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।