फतेहपुर। प्रेमिका की हत्या में प्रेमी को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत दोषी को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
चांदपुर थाना क्षेत्र के परसेढ़ा गांव के मद्दूपुर निवासी ऋषि पटेल महाराष्ट्र में रहता था। महाराष्ट्र की रहने वाली युवती से ऋषि का प्रेम संबंध हो गया था। वह उसे शादी का झांसा देकर गांव लेकर आया था। गांव के बाहर जंगल में उसके साथ रहने लगा था। इसका परिजन विरोध करते थे।
परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद युवती को ऋषि महाराष्ट्र भेजने के लिए झांसी तक छोड़कर गांव लौटा था। कुछ दिन बाद युवती फिर गांव लौट आई और शादी का ऋषि पर दबाव बनाने लगी।
उसे और परिवार को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी थी। 16 दिसंबर 2017 को ऋषि पटेल ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव गांव किनारे फेंक दिया। कई दिन बाद पुलिस शव की शिनाख्त कर सकी थी।
पुलिस ने गांव के देवनारायण की सूचना पर 19 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना में गांव व आसपास के 10 लोगों ने गवाही दी। इन दिनों हत्यारोपी जमानत पर था। कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई की और ऋषि को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।